धारा-41 प्रकरणों में लापरवाही: एक राजस्व उपनिरीक्षक निलंबित, एक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के आदेश
गीता जोशी (संपादक)प्रकाशित: 30 जुलाई 2026 | 10:23 PM29

नैनीताल, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल द्वारा गुरुवार 30 जुलाई 2026 को तहसील हल्द्वानी का औचक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-41 के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा की गई और संबंधित पत्रावलियों का गहनता से अवलोकन किया गया।
प्रकरणों में लापरवाही उजागर
निरीक्षण में यह संज्ञान में आया कि धारा-41 के अंतर्गत प्राप्त कई प्रकरणों पर नियमानुसार समयबद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही थी। इसके परिणामस्वरूप, अनुरोध पत्र अनावश्यक रूप से लम्बित थे, जिससे आम जनमानस को अत्यधिक असुविधा और प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस लापरवाही का प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।
जांच और कार्रवाई के निर्देश
जांच के दौरान यह पाया गया कि राजस्व निरीक्षक और राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अपने स्तर पर धारा-41 और पैमाइश से संबंधित अनेक आवेदन लंबे समय तक निस्तारित नहीं किए गए थे। इस कार्यप्रणाली को गंभीरता से लेते हुए, जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सौरभ असवाल और नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ए. पी. बाजपेयी को तत्काल सभी पत्रावलियों का पुनः निरीक्षण करने और आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
एक उपनिरीक्षक निलंबित
नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ए. पी. बाजपेयी द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान श्री संजय प्रसाद, राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी राजस्व निरीक्षक काठगोदाम के स्तर पर दिसम्बर 2025 से पूर्व के 16 प्रकरणों सहित विभिन्न पत्रावलियां लम्बित पाई गईं। इनमें कुछ प्रमुख मामले इस प्रकार थे:
- हरेन्द्र सिंह, ग्राम किशनपुर रैकवाल: 23.05.2025 को तहसीलदार के आदेश के बाद भी 15.07.2026 को पैमाइश शुल्क जमा की आख्या प्रस्तुत की गई।
- गीता पुत्री भैरवदत्त, ग्राम बमौरी तल्ली: 05.08.2025 के आदेश के बाद 06.06.2026 को पैमाइश शुल्क जमा की आख्या प्रस्तुत की गई।
- श्रीमती राजकुमारी बिष्ट, प्रतापगढ़ी मल्ली काठगोदाम: 20.02.2025 के आदेश के बाद निरीक्षण की तिथि तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।
उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और शासकीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही परिलक्षित होने के कारण, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के अंतर्गत श्री संजय प्रसाद, राजस्व उपनिरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय भीमताल निर्धारित किया गया है।
एक निरीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही
इसके अतिरिक्त, तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ब्रजेश कुमार के द्वारा भी धारा-41 पैमाइश के विभिन्न आवेदनों को लंबित रखा गया था। अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, नैनीताल सौरभ असवाल द्वारा इनके खिलाफ तत्काल विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
जिलाधिकारी की चेतावनी
जिलाधिकारी ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि राजस्व प्रकरणों में किसी भी प्रकार का विलम्ब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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