चंपावत में 13 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी सुलह से निपटेंगे लंबित मामले
विमल (संपादक)प्रकाशित: 11 नवंबर 2025 | 06:44 PM

चंपावत-राज्य के उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत प्रदेश के सभी जनपदों, अधीनस्थ न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों तथा पारिवारिक न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद चंपावत में भी आगामी 13 दिसंबर 2025 (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी कृष्णा नाथ गोस्वामी ने बताया कि यह लोक अदालत प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित होगी। इस दौरान विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से किया जाएगा। इसमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, भरण-पोषण संबंधी प्रकरण, बैंक वसूली एवं एन.आई. एक्ट धारा-138 के मामले, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, श्रम वाद, भूमि अर्जन प्रकरण, दीवानी, राजस्व एवं उपभोक्ता वाद, साथ ही वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभ, विद्युत एवं जलकर बिल विवाद तथा मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सामान्य यातायात चालान शामिल हैं।
अपर जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएँ और अपने लंबित मामलों का निस्तारण आपसी सहमति से कर न्याय, समय एवं धन की बचत सुनिश्चित करें।
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